Wednesday, January 8, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2013 के बलात्कार मामले में जेल में बंद स्वयंभू बाबा आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी।

विशेष रूप से, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने आसाराम को रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं।

शीर्ष अदालत ने 2023 में गांधीनगर अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केवल चिकित्सा आधार पर इस मुद्दे की जांच करेगा।

29 अगस्त, 2024 को, गुजरात उच्च न्यायालय ने निलंबन की मांग करने वाली आसाराम की याचिका खारिज कर दी और उसे राहत देने का कोई मामला नहीं पाया।

ट्रायल कोर्ट ने जनवरी, 2023 में आसाराम को 2013 के मामले में दोषी ठहराया, जो एक महिला द्वारा दायर किया गया था, जो कथित अपराध के समय गांधीनगर के पास उनके आश्रम में रहती थी।

आसाराम वर्तमान में बलात्कार के एक अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है।

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Emily L
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Emily L., the voice behind captivating stories, crafts words that resonate and inspire. As a dedicated news writer for Indianetworknews, her prose brings the world closer. Connect with her insights at emily.l@indianetworknews.com.
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