Monday, December 23, 2024
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धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते: SC | भारत समाचार

को रद्द करने के कलकत्ता HC के फैसले को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ओबीसी वर्गीकरण जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि 77 समुदायों में से, ज्यादातर मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन राज्य ने स्पष्ट किया कि इसका आधार धर्म नहीं बल्कि पिछड़ापन है।
राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समुदायों के पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। उन्होंने कहा, “धर्म का आधार यहां कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा होता है कि वे एक धार्मिक समुदाय से हैं लेकिन वे पिछड़े हैं।” यह मुद्दा कि क्या मुसलमानों को एक समुदाय के रूप में कोटा मिलना चाहिए, विशेष रूप से भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, वह इस आधार पर इसका विरोध कर रही है कि संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने मामले को 7 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।



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Emma Vossen
Emma Vossenhttps://www.technowanted.com
Emma Vossen Emma, an expert in Roblox and a writer for INN News Codes, holds a Bachelor’s degree in Mass Media, specializing in advertising. Her experience includes working with several startups and an advertising agency. To reach out, drop an email to Emma at emma.vossen@indianetworknews.com.
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