बेंगलुरु/बेलगावी: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा एमएलसी सीटी रवि को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें बेलगावी के सुवर्ण विधान सौध में राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था।
रवि ने कहा कि पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उसके सिर में चोट आयी. उन्होंने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और हेब्बालकर पर उन पर हमला कराने का आरोप लगाया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पुलिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने कई फैसलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही है। अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता एक मौजूदा विधायक है। भले ही कथित घटना सच हो, पुलिस द्वारा प्रक्रिया का पालन न करना प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी को अवैध बनाता है।”