Tuesday, December 17, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए का दायरा बढ़ाया, कहा कि वह गैर-अनुसूचित अपराधों की जांच कर सकती है | भारत समाचार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दायरे का विस्तार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि एनआईए पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गैर-अनुसूचित अपराधों की जांच कर सकती है, अगर उसे इन अपराधों और अपराधियों को उसके द्वारा जांच किए जा रहे अनुसूचित अपराधों से जोड़ने के सबूत मिलते हैं।
के प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की मादक द्रव्यों का सेवन सीमा पार तस्करी के माध्यम से दवाओं और नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता के कारण, जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा, “यदि कोई अन्य अपराध अनुसूचित अपराध से जुड़ा है, तो एनआईए ऐसे अन्य अपराध की जांच कर सकती है जो आरोपी पर आरोप लगाया गया है।” प्रतिबद्ध होना बशर्ते कि ऐसे अन्य अपराध का अनुसूचित अपराध से कोई संबंध हो।”
फैसला लिखते हुए, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि केंद्र द्वारा एनआईए को सीमा पार के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों की जांच करने की अनुमति दी गई थी। नारको आतंकवाद. पीठ ने कहा, “नशीली दवाओं के व्यापार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग का दुर्बल प्रभाव भारत के लिए एक तत्काल और गंभीर चिंता का विषय है। जैसे-जैसे दुनिया बढ़ती मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों और दवा बाजार के लगातार सुलभ होने के खतरे से जूझ रही है, परिणाम पीढ़ीगत छाप छोड़ रहे हैं।” सार्वजनिक स्वास्थ्य और यहां तक ​​कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी।”



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Emma Vossen
Emma Vossenhttps://www.technowanted.com
Emma Vossen Emma, an expert in Roblox and a writer for INN News Codes, holds a Bachelor’s degree in Mass Media, specializing in advertising. Her experience includes working with several startups and an advertising agency. To reach out, drop an email to Emma at emma.vossen@indianetworknews.com.
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