Monday, December 23, 2024
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महिलाओं की मदद के लिए सख्त कानून, पतियों को दंडित करने के लिए नहीं: SC | भारत समाचार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कानून के सख्त प्रावधान महिलाओं के कल्याण के लिए हैं, न कि उनके पतियों को “दंडित करने, धमकी देने, उन पर हावी होने या जबरन वसूली” करने के लिए हैं।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और पंकज मिथल ने कहा कि हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्था माना जाता है, एक परिवार की नींव के रूप में, न कि एक “व्यावसायिक उद्यम”।
विशेष रूप से, पीठ ने बलात्कार, आपराधिक धमकी और एक विवाहित महिला के साथ क्रूरता सहित आईपीसी की धाराओं को लागू करने को संबंधित अधिकांश शिकायतों में “संयुक्त पैकेज” के रूप में देखा। वैवाहिक विवाद – शीर्ष अदालत द्वारा कई मौकों पर निंदा की गई।
इसमें कहा गया है, “महिलाओं को इस तथ्य के बारे में सावधान रहने की जरूरत है कि कानून के ये सख्त प्रावधान उनके कल्याण के लिए लाभकारी कानून हैं और इसका मतलब उनके पतियों को दंडित करना, धमकाना, दबंगई करना या जबरन वसूली करना नहीं है।”
ये टिप्पणियाँ तब आईं जब पीठ ने एक अलग रह रहे जोड़े के बीच विवाह को उसके अपूरणीय टूटने के आधार पर रद्द कर दिया।



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Emma Vossen
Emma Vossenhttps://www.technowanted.com
Emma Vossen Emma, an expert in Roblox and a writer for INN News Codes, holds a Bachelor’s degree in Mass Media, specializing in advertising. Her experience includes working with several startups and an advertising agency. To reach out, drop an email to Emma at emma.vossen@indianetworknews.com.
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