Wednesday, January 22, 2025
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पंजाब सरकार द्वारा जानबूझकर यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम डल्लेवाल अनशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान प्रतिनिधि जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के अपने 20 दिसंबर के आदेश को लागू करने के प्रति पंजाब सरकार के दृष्टिकोण की बहुत आलोचना की, जिनका आमरण अनशन बिना चिकित्सा सहायता के एक महीने से अधिक समय से चल रहा था।
पीठ ने कहा, “पंजाब सरकार और मीडिया के एक वर्ग द्वारा यह दिखाने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दल्लेवाल का अनशन तोड़ने का प्रयास कर रहा है। यह सच्चाई से बहुत दूर है। हमने दोहराया है कि हम चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा की जाए।” जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां ने कहा। “हमने बार-बार यह भी कहा है कि वह अस्पताल से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। उनका जीवन अनमोल है। उनका जीवन सुरक्षित होने के बाद हम उनके समाधान के लिए सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।”
न्यायमूर्ति कांत ने पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह से कहा कि सरकार और उसके प्रतिनिधि “गैरजिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। तथाकथित किसान प्रतिनिधि भी बर्तन को गर्म रखने के लिए बयान जारी कर रहे हैं। उनकी नेकनीयत क्या है? अगर सरकार स्थिति से निपटने में असहाय है, तब हम संविधान के तहत उचित आदेश पारित कर सकते हैं”।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को सोमवार तक अपना अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा, जब वह दल्लेवाल के स्वास्थ्य मुद्दे पर सुनवाई करेगा।
2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को दी गई एमएसपी की कानूनी गारंटी पर विचार-विमर्श करने के प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जनहित याचिका पर विचार करने और केंद्र द्वारा मांगी गई राहत पर निर्देश लेने के लिए कहा।
“हमने एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जिसकी जड़ें कृषि में हैं और इसमें किसानों और कृषकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनके नाम दोनों पक्षों द्वारा दिए गए थे। एक अदालत के रूप में हम किसानों के साथ सीधे बातचीत नहीं कर सकते हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उच्चाधिकार प्राप्त समिति से 10 दिन में जनहित याचिका पर अपनी राय देने को कहा.
अपने 9 दिसंबर, 2021 के बयान में, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा था कि उसने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई है, और समिति का एक काम यह सुनिश्चित करना होगा कि किसान देश को एमएसपी मिले” जनहित याचिकाकर्ता ने कहा कि इस आश्वासन के आधार पर किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।



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Emily L
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